सभी लाइसेंसशुदा हथियार तुरंत जमा करवाएं: डीसी
जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने विधानसभा चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान व 24 अक्तूबर को मतगणना होगी। इस चुनाव के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की सम्पत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत आपराधिक अधिनियम 1973 के तहत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये है। आदेशों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अग्निशस्त्र व किसी भी प्रकार के गोला बारूद जैसे अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाईसेंसशुदा हथियार है वह अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने तथा वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर तुरंत जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जमा करवाए गए हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सभी एसएचओ तथा वैध हथियार रखने वाले दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।