मुस्लिम पक्ष ने लिया यू टर्न कोर्ट का एएसआई रिपोर्ट पर दलील सुनने से इनकार
/ सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमिबाबरी मस्जिद विवाद पर बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से मंगलवार को दिए गए दिए गए बयान पर यू-टर्न ले लिया गया। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से जफरयाब जिलानी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया था। इसके बाद एएसआई की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया। एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाली दलील अब सुनने से संविधान पीठ ने साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो आपत्ति आप यहां उठा रहे हैं आपने ट्रायल के दौरान तो ये बातें नहीं कहीं। इस मुद्दे पर आपकी दलीलें भी जोरदार और ठोस नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट ऐसे मुद्दे पर जब विशेषज्ञों की कोई कमेटी बनाती है तो उसमें कोई भी कमी हो तो उस बारे में बताएं। । सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि क्या आपने, कोर्ट कमिश्नर और एएसआई विशेषज्ञ ने कोर्ट के आदेश पर कोई रिपोर्ट सौंपी तो आप क्या यह कहना चाहती हैं कि रिपोर्ट किसी और ने तैयार की? वैसे भी कोर्ट कमिश्नर से कोई पूछताछ नहीं होती है। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हमारी आपत्ति यह है कि बिना सबूत के रिपोर्ट का क्या मतलब है इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कोर्ट कमिश्नर है न कि आपका गवाह। मीनाक्षी अरोड़ा ने जवाब दिया किया कि हमने आपत्ति की थी क्योंकि हम उनकी रिपोर्ट के सारांश पर बात करना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने हमे । इजाजत नहीं दी।