अचल संपत्ति संशोधन बिल पास

नई दिल्ली। संसद ने अचल संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक 2017 को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर । देय मुआवजे पर नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब सरकार अधिगृहित की जाने वाली जमीन के मालिक को दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। यह प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि जमीन के मालिक का पक्ष सुना जा सके। राज्यसभा ने इस बिल को कुछ आंशिक संशोधनों के साथ 18 जुलाई को पारित कर दिया था। मंगलवार को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया।


 


 



 


 


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