22 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई

जिले में 22 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई में रखेंगे 5500 से अधिक मामले


कार्यपालक अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा- निर्देशानुसार वर्ष 2019 की तीसरी नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर 2019 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय-चाचौड़ा, राघौगढ़, आरोन में आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एमएसीटी(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखा जाना है। नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा द्वारा सुबह 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन के सभाकक्ष में आयोजित सादा समारोह में किया जाएगा। 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिये जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा द्वारा 22 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिनके समक्ष सुनवाई हेतु जिले में सात हजार से अधिक (लंबित व पूर्ववाद) प्रकरण रखे जाएंगेसचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना एके मिश्र ने पक्षकारों से अपील की है कि वे आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपने मामलों का राजीनामा में निराकरण करवाएं व लोक अदालत के लिए जारी छूट का लाभ प्राप्त करें।


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