एप पर शिकायत करें

सी-विजिल एप पर शिकायत करें: निर्वाचन अधिकारी


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई सी-विजिल मोबाइल एप सहायक होगी। आचार संहिता का उल्लंघन होते दिखाई देने पर जिला का कोई भी व्यक्ति इस एप पर उसकी फोटो या वीडियो डाल सकता है। सी-विजिल मोबाइल एप पर मिलने वाली शिकायत का 100 मिनट में संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। जिले का कोई भी व्यक्ति अपने वोट के बारे में तथा मतदान केन्द्र आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। नेशनल ग्रीवेंस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पत्रकारों से बातचीत में खत्री ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्टैटिक सर्विलांस टीम, फलाइंग स्क्वैड, ड्यूटी मजिस्ट्रैट, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडिया व्यूइंग टीम तथा सैक्टर मजिस्ट्रैट भी लगाए गए हैं। 27 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन प्रक्रिया चार अक्टूबर तक चलेगी। पांच अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल का कार्य किया जाएगा। सात अक्टूबर तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। सात अक्टूबर को ही दोपहर बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। गुरुग्राम। उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने राजनैतिक दलों से अपील की है कि वे चुनाव प्रचार में इको फ्रेंडली तरीके अपनाएं। वे प्रचार सामग्री में किसी भी ऐसी वस्तु, विशेषकर प्लास्टिक या पॉलिथीन, का प्रयोग ना करें जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का प्रयोग करने की सलाह दी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए खत्री ने आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। वहीं अपील की कि वे इस आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने सभी दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इन प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि 24 सितंबर यानि आज नए वोट बनवाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नही होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें वह चुनाव में किए गए खर्च संबंधी ब्यौरा लिखेंगे। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पहले चुनावी खर्च के लिए बैंक में अलग खाता खुलवाना होगा और चेक बुक भी जारी करवानी होगी। खत्री ने बताया कि 10 हजार रुपये तक खर्च का भुगतान नकद किया जा सकता है, उससे अधिक राशि के लिए चेक द्वारा अदायगी करना अनिवार्य है। इस अवसर पर उपायुक्त के साथ बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एंव अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, सोहना विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम चिनार चहल, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के रिटनिंर्गअधिकारी एवं एसडीएम राजेशप्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यादराम जोया, कांग्रेस पार्टी से महेश गौड़, बीएसपी पार्टी से मोहिन्दर सिंह, आईएनएलडी से रोहताश भी उपस्थित थे।


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