दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज में ईसाई छात्रों के प्रवेश के लिए साक्षात्कार लेने वाले पैनल में कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल के एक सदस्य को । शामिल करने का विरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कॉलेज का जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेज, उसकी सुप्रीम काउंसिल, उसके प्राचार्य और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किया और संस्थान के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर 16 अक्टूबर तक उनका जवाब मांगा। एकल न्यायाधीश के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी थी। एकल न्यायाधीश ने इंटरव्यू पैनल में सुप्रीम काउंसिल के सदस्य को शामिल किये जाने को चुनौती देने वाली प्रोफेसरों की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम काउंसिल कॉलेज के संचालक मंडल से उच्च अधिकार वाली इकाई है और इसमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्य होते हैं। उसके द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। याचिकाकर्ताओं-कॉलेज के संचालक मंडल के सदस्यों एन पी एश्ले, अभिषेक सिंह और नंदिता नारायण ने प्रवेश प्रक्रिया में चर्च के कथित हस्तक्षेप का विरोध किया और दावा किया कि यह संस्थान के नियमों के खिलाफ है। एकल न्यायाधीश के समक्ष उनकी याचिका के अनुसार सुप्रीम काउंसिल ने 12 मार्च को हुई बैठक में कॉलेज में सभी विषयों में ईसाई विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए बनाये गये इंटरव्यू पैनल में एक अतिरिक्त ईसाई सदस्य को शामिल करने का फैसला किया था।
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