कोच्चि। मरदु में चार इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बृहस्पतिवार को रोक दी गई। उच्चतम न्यायालय ने तटीय नियमों का उल्लंघन करके बनी इन इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया है। बिजली और पानी की आपूर्ति रोके जाने को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए प्रदर्शन कर रहे यहां के लोगों ने बताया कि ज्यादा संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बीच बिजली आपूर्ति सुबह पांच बजे रोक दी गई और उसके कुछ घंटे के बाद पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई। फोर्ट कोच्चि के सब कलेक्टर स्नेहिल कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि बिजली और पानी की आपूर्ति रोके जाने सहित सरकार द्वारा दिए गए अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सिंह के पास मरद निगर निगम के सचिव का भी प्रभार है और उन्हें इमारतें गिराने की जिम्मेदारी दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले केरल सरकार को फटकार लगाई थी कि इमारतों को गिराए जाने के आदेश के बाद भी सरकार इसका पालन नहीं कर रही है।
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