वेबसाइट पर होगा फॉर्मेट

पेमेंट के लिए बैंक की वेबसाइट पर होगा फॉर्मेट


- नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान बायर्स से बकाया राशि बैंक में जमा कराने को कहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्थित यूको बैंक वेबसाइट पर जानकारी देगा कि कहां और किस तरह से पैसे जमा कराने हैं। इसका फॉर्मेट वेबसाइट पर डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2600 अनसोल्ड प्रॉपर्टी बेचने के मामले में एनबीसीसी व बायर्स से सुझाव देने को कहा है। इस बारे में एनबीसीसी को एक स्कीम पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूको बैंक से कहा है कि वह अपनी वेबसाइट और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर फॉर्मेट बनाकर पेश करें, जिससे बायर्स बकाया राशि जमा कर पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उन बैंकों को भी नोटिस जारी किया है, जिनसे बायर्स ने फ्लैट खरीदने के लिए बैंक लोन लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बैंक फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान बायर्स के वकील एमएल लाहौटी ने कोर्ट को बताया कि बायर्स की बकाया राशि कहां और किस अकाउंट में जमा होगी यह तय किया जाए। इसके लिए अलग से अकाउंट खोला जाना चाहिए। कोर्ट रिसिवर एडवोकेट आर वेंकटरमानी की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दी गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में मौजूद यूको बैंक के अधिकारियों से मीटिंग हुई है और सुझाव दिया गया कि कैसे अकाउंट खोला जाएगा और बायर्सको कैसे रसीद दी जाएगी। इस बारे में जल्द से जल्दी बायर्स को जानकारी दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि काफी बायर्स ने लोन ले रखे हैं। बैंक ने फंड रिलीज करने पर रोक लगा रखी है। यह जरूरी है कि बैंक फंड रिलीज करें। बकाया राशि कैसे जमा करनी है, इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बायर्स नोटिस के बाद पैसे जमा करेंगे। यूको बैंक की वेबसाइट पर इस बारे में फॉर्मेट डाला जाएगा। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी फॉर्मेट डाला जाए। वहां चालान भी हो जहां से बायर्स उसे डाउनलोड करें और फिर मनी डिपॉजिट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बायर्स कितनी बकाया राशि जमा करे, इस बारे में डिमांड लेटर कौन जारी करेगा। इस पर कोर्ट को बताया गया कि फॉरेंसिक ऑडिटर के पास बायर्स के बकाया राशि की लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स से कहा कि वह बकाया राशि की लिस्ट कोर्ट रिसिवर से शेयर करें और रिसिवर डिमांड लेटर बायर्स को भेजेंगे। इसके बाद बायर्स बकाया जमा करेंगे।


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