1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन से जुड़े नियम

त साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्य पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने हकदार होंगे। सरकार ने इस बारे में पेंशन नियमों संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम लाभ केंद्रीय सशस्त पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगाइससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी। अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 लागू होंगे। उपनियम-3 के तहत मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन राशि अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर, 2019 तक दस साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया उनके परिजनों को एक अक्टूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी दर पर पेंशन मिलेगी। इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों पूरा करना होगा। इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रेच्युटी के संदर्भ में ग्रेच्युटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी। कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रेच्युटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगाकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 54 में किया संशोधन 19 पेंशन) खोल खोल खोल शुरुआत में उसका वेतन भी कम होगा। इसी के सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के जरिये केंद्रीय नियम,1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।


Featured Post

 मध्यवर्गीय परिवारों का हाल किसी से छुपा नहीं है सरकारें आती हैं जातीं है परन्तु मध्यवर्गीय परिवारों कि हालत आज भी जस कि तस बनीं हुईं हैं इस...