बालिकाआ सछड़छाड़ करने वाले

बालिकाआ सछड़छाड़ करने वाले कागतम


अबोध बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित खास बात किया गया है। विशेष न्यायाधीश अर्थदंड की राशि नीता यादव ने अदा नहीं करने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया है। उक्त फैसला विशेष न्यायाधीश (एक्ट्रोसिटी) श्रीमती नीता यादव ने पारित किया। अभियोजन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला सुखदा, चुईखाचा में शिक्षक परमेश्वर प्रसाद शर्मा ने बालिकाओं से अश्लील हरकत करता था। इसकी जानकारी बालिकाओं ने अपने परिजन को दिया था। परिजनों ने स्कूल में आकर शिक्षक के उक्त कृत्य की शिकायत स्कूल में जाकर किया था। उसके बाद भी शिक्षक के उक्त कृत्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद भी शिक्षक के द्वारा अबोध बालिकाओं से अश्लील हरकत करता था। जिस पर अबोध बालिका के परिजन ने इसकी शिकायत थाना डभरा में दर्ज कराया था। शिकायत किये जाने पर पीडित बालिकाओं का कथन धारा 164 द.प्र.सं. के तहत लिया गया था। थाना डभरा के सामाजिक माजा मातार द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तब न्यायालय ने प्रकरण में समस्त गवाहों एवं बात अ बो ध बालिकाओं के न्यायाधीश एक्ट्रोसिटी कथन के आधार सुनाया फैसला पर न्यायालय श्रीमती नीता यादव विशेष न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि शिक्षक होते हुए शिक्षण संस्थान में शिक्षक पद की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। आरोपी शिक्षक परमेश्वर प्रसाद शर्मा पिता श्वेताम्बर प्रसाद शर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम रामभांठा थाना डभरा को धारा 354 भा.द.वि. के अपराध के लिए 5 वर्ष एवं 10 हजार के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से धीरज कुमार शुक्ला विशेष लोक अभियोजक एक्ट्रोसिटी एक्ट जांजगीर ने पैरवी की।


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