युवक की हत्या

युवक की हत्या करने पांच दोषियों को उम्रकैद 


शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या के पांच दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह मलिक की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। यह मुकदमा जिमखाना कॉलोनी बदरपुर दिल्ली निवासी अंकित की शिकायत पर 7 फरवरी 2018 को दर्ज हुआ था। अंकित के अनुसार उसके मामा राजेंद्र के दोस्त अनीश की 6 फरवरी 2018 की रात शादी थी। अंकित व राजेंद्र शादी समारोह में आए थे। रात में डीजे पर नाचने को लेकर उनका कुछ लड़कों से विवाद हो गया। अनीश के पिता ने बीच-बचाव किया और अंकित व राजेंद्र को घर जाने को कहा। वे दोनों विचाराधीन दंपति  शादी समारोह से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गए। जिन लड़कों से विवाद हुआ था, वे भी पीछे-पीछे पहुंच गए। उन्होंने अंकित व राजेंद्र को डंडों व लात-घूसों से बुरी तरह पीटा। राजेंद्र मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गयाअगले दिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने वाल्मीकि कैंप, बेगमपुर मालवीय नगर दिल्ली निवासी जोगेंद्र, निखिल, जतिन, रवि कुमार और राहुल के खिलाफ केस मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा तभी से कोर्ट में विचाराधीन था।  


Featured Post

 मध्यवर्गीय परिवारों का हाल किसी से छुपा नहीं है सरकारें आती हैं जातीं है परन्तु मध्यवर्गीय परिवारों कि हालत आज भी जस कि तस बनीं हुईं हैं इस...